UP Chikitsa Pratipoorti Yojana 2026: रिटायर कर्मचारियों के लिए 100% मेडिकल रीइम्बर्समेंट गाइड
By MoneyCal Editorial Team • Published 2026
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What's New
2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने
Why It Matters
उत्तर प्रदेश के 12 लाख से अधिक रिटायर कर्मचारियों के लिए यह योजना जीवन रक्षक है। पुरानी प्रक्रिया में बिल पास होने में 1-2 साल लग जाते थे, लेकिन 2026 के नए
- "100% प्रतिपूर्ति: CGHS दरों के आधार पर सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में खर्च की पूरी वापसी।
- कैशलेस कार्ड: दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी आरोग्य योजना के तहत ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज।
- इमरजेंसी क्लॉज: बिना रेफरल के भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च वापस पाने का विशेष प्रावधान।
- ऑनलाइन पोर्टल: 'मानव संपदा' (Manav Sampada) और पेंशनर पोर्टल के साथ एकीकरण।
- पारदर्शिता: आवेदन की स्थिति (Status) को एसएमएस के जरिए ट्रैक करने की सुविधा।"
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1. पात्रता: कौन और कब कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)
यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी नियमित राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। संविदा (Contract) कर्मचारियों के लिए अलग नियम हैं। \n\n#### भर्ती के नियम (Hospital Admission Rules)\nआप तब आवेदन कर सकते हैं जब इलाज किसी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या सरकार द्वारा अधिसूचित (Empanelled) निजी अस्पताल में हुआ हो। \n\n##### इमरजेंसी क्लॉज (Emergency Provisions)\nगैर-लिस्टेड अस्पताल में केवल
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Key Facts & Data
| Max Cashless Limit | ₹5 Lakhs/Year |
| SLA for Reimbursement | 45 Days |
| Listed Hospitals | 2500+ |
| Annual Budget | ₹1200 Cr |
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Key Takeaways
- "हमेशा 'Original' बिल संभाल कर रखें, डिजिटल कॉपी के साथ हार्ड कॉपी भी विभाग मांग सकता है।
- कैशलेस कार्ड के लिए आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें, इमरजेंसी में यह बहुत काम आता है।"