Skip to main content

क्रिप्टो टैक्स 2026: 30% टैक्स के साथ अब भारी जुर्माना भी! जानें नए कड़े नियम

By MoneyCal Editorial TeamPublished 2026

Table of Contents

What's New

2026 में भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Virtual Digital Assets - VDA) पर टैक्स नियम पहले की तरह सख्त बने हुए हैं। किसी भी क्रिप्टो एसेट (Bitcoin, Ethereum, NFT) पर मुनाफे पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। 1% TDS (Section 194S) हर ट्रांसफर पर कटता है। सबसे बड़ी बात — एक क्रिप्टो का नुकसान दूसरे क्रिप्टो के मुनाफे से एडजस्ट नहीं किया जा सकता, और न ही किसी अन्य आय मद (जैसे सैलरी) से।

Why It Matters

भारत में अनुमानित 5 करोड़+ लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं। कई नए निवेशकों को यह नहीं पता कि सिर्फ

  • "30% फ्लैट टैक्स: कोई स्लैब नहीं, ₹100 का मुनाफा हो या ₹1 करोड़ का — 30% कटेगा।
  • 1% TDS: हर ट्रांसफर पर — चाहे मुनाफा हो या नहीं।
  • लॉस सेट-ऑफ नहीं: BTC में ₹5 लाख का नुकसान ETH के ₹3 लाख के मुनाफे से एडजस्ट नहीं होगा।
  • ITR में डिक्लेरेशन: सही शेड्यूल (VDA) में डिक्लेयर न करने पर जुर्माना और नोटिस।"
Advertisement

ITR में क्रिप्टो कैसे दिखाएं?

ITR-2 या ITR-3 में

Advertisement

क्या माइनिंग और स्टेकिंग पर भी टैक्स लगता है?

हाँ, माइनिंग से मिली क्रिप्टो

Key Facts & Data

क्रिप्टो टैक्स रेट 30% (Flat)
TDS दर 1% per Transfer
अनुमानित क्रिप्टो होल्डर्स 5 Cr+
Advertisement

Key Takeaways

  • हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें और मार्च से पहले टैक्स प्लान करें।