क्रिप्टो टैक्स 2026: 30% टैक्स के साथ अब भारी जुर्माना भी! जानें नए कड़े नियम
By MoneyCal Editorial Team • Published 2026
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2026 में भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Virtual Digital Assets - VDA) पर टैक्स नियम पहले की तरह सख्त बने हुए हैं। किसी भी क्रिप्टो एसेट (Bitcoin, Ethereum, NFT) पर मुनाफे पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। 1% TDS (Section 194S) हर ट्रांसफर पर कटता है। सबसे बड़ी बात — एक क्रिप्टो का नुकसान दूसरे क्रिप्टो के मुनाफे से एडजस्ट नहीं किया जा सकता, और न ही किसी अन्य आय मद (जैसे सैलरी) से।
Why It Matters
भारत में अनुमानित 5 करोड़+ लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं। कई नए निवेशकों को यह नहीं पता कि सिर्फ
- "30% फ्लैट टैक्स: कोई स्लैब नहीं, ₹100 का मुनाफा हो या ₹1 करोड़ का — 30% कटेगा।
- 1% TDS: हर ट्रांसफर पर — चाहे मुनाफा हो या नहीं।
- लॉस सेट-ऑफ नहीं: BTC में ₹5 लाख का नुकसान ETH के ₹3 लाख के मुनाफे से एडजस्ट नहीं होगा।
- ITR में डिक्लेरेशन: सही शेड्यूल (VDA) में डिक्लेयर न करने पर जुर्माना और नोटिस।"
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ITR में क्रिप्टो कैसे दिखाएं?
ITR-2 या ITR-3 में
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क्या माइनिंग और स्टेकिंग पर भी टैक्स लगता है?
हाँ, माइनिंग से मिली क्रिप्टो
Key Facts & Data
| क्रिप्टो टैक्स रेट | 30% (Flat) |
| TDS दर | 1% per Transfer |
| अनुमानित क्रिप्टो होल्डर्स | 5 Cr+ |
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Key Takeaways
- हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें और मार्च से पहले टैक्स प्लान करें।