ITR Filing Deadline 2026: 31 जुलाई तक भरें वरना ₹10,000 जुर्माना
By MoneyCal Editorial Team • Published 2026
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FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इस साल से कुछ बड़े बदलाव हुए हैं: (1) नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट है — पुरानी चुनने के लिए अलग से फॉर्म 10-IEA भरना होगा, (2) ₹50 लाख से ऊपर की आय वालों के लिए ITR-2 में नया
Why It Matters
भारत में 8 करोड़+ ITR फाइल होते हैं, लेकिन करोड़ों लोग अभी भी डेडलाइन चूकते हैं। इससे न केवल जुर्माना लगता है, बल्कि रिफंड में देरी, लोन अप्रूवल में दिक्कत और TDS क्रेडिट न मिलने जैसी समस्याएं होती हैं।
- "जुर्माना: ₹5 लाख तक आय = ₹1,000 जुर्माना, ₹5 लाख से ऊपर = ₹5,000-₹10,000।
- ब्याज: बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह (Section 234A)।
- लॉस कैरी फॉरवर्ड: समय पर ITR न भरने पर शेयर/प्रॉपर्टी का नुकसान अगले साल तक नहीं ले जा सकते।
- विजा और लोन रिजेक्शन: ITR हमारी आय का सबसे बड़ा प्रमाण है — बिना ITR के लोन और विजा मुश्किल।"
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ITR कैसे भरें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
1. incometax.gov.in पर लॉगिन करें (PAN और आधार लिंक होना चाहिए)। 2.
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कौन सा ITR फॉर्म भरें?
ITR-1 (Sahaj): ₹50L तक सैलरी + 1 प्रॉपर्टी + अन्य आय। ITR-2: ₹50L से ऊपर, कैपिटल गेन्स, विदेशी आय, 2+ प्रॉपर्टी। ITR-3: बिजनेस/प्रोफेशनल इनकम। ITR-4 (Sugam): प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन (छोटे व्यापारी)।
Key Facts & Data
| Individual ITR डेडलाइन | 31 July 2026 |
| ऑडिट वाले (Business) | 31 October 2026 |
| रिवाइज्ड/बिलेटेड ITR | 31 December 2026 |
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Key Takeaways
- "जून में फॉर्म उपलब्ध होते ही ITR भरें — जुलाई के अंत तक इंतजार न करें।
- AIS और Form 26AS दोनों मिलाकर चेक करें ताकि कोई आय छूट न जाए।"